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नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में मिलेगी 25 फीसदी की छूट, बस आपको करना होगा ये काम

Vehicle Scrappage Policy: स्क्रैपेज पॉलिसी (vehicle scrappage policy) के तहत केंद्र सरकार ने एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ड्राफ्ट के मुताबिक, व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के साथ नई गाड़ी खरीदने वाले को मोटर व्हीकल टैक्स पर 25 फीसदी (tax rebate on new car) तक की छूट मिलेगी। इस नीति का उद्देश्य सड़कों से ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली पुरानी गाड़ियों को हटाना है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सभी राज्यों में पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देने पर नई गाड़ी की खरीद में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत रोड टैक्स में 25 फीसदी तक की छूट दी जाएगी। यह रियायत गैर-परिवहन (पर्सनल) वाहनों के मामले में 25 फीसदी तक और परिवहन (कमर्शियल) वाहनों के मामले में 15 फीसदी तक है। मंत्रालय ने कहा कि यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में 8 साल तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 15 साल तक उपलब्ध होगी।
स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत फिटनेस टेस्ट और स्क्रैपिंग सेंटर से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो गए हैं। सरकारी और PSU से जुड़े 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। इस नई स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक 15 और 20 साल पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़) कर दिया जाएगा। कमर्शियल गाड़ी जहां 15 साल बाद कबाड़ घोषित हो सकेगी, वहीं निजी गाड़ी के लिए यह समय 20 साल है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपकी 20 साल पुरानी निजी कार को रद्दी माल की तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा।

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