बेमेतरा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विलास भोसकर संदीपान द्वारा नगर पंचायत मारो मे 20 दिसम्बर को होने वाले मतदान के मौके पर मारो नगर पंचायत क्षेत्र में संचालित देशी मदिरा दुकान को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
जारी किए गए आदेश के मुताबिक, 20 दिसम्बर को मतदान होने जा रहे हैं। इस मौके पर दिनांक 18 दिसम्बर को पूर्व में घोषित शुष्क दिवस से मतदान दिनांक 20 दिसम्बर को मतदान समाप्ति तक देशी मदिरा दुकान मारो को बंद रखने और मतगणना दिनांक 23 दिसम्बर को देशी मदिरा दुकान बेमेतरा कोबिया, विदेशी मदिरा दुकान कोबिया, देशी मदिरा दुकान मारो सम्पूर्ण दिवस बंद रखने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान शराब के सम्पूर्ण संव्यवहार पर प्रतिबंध रहेगा।
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