छत्तीसगढ़

अधिकारी-कर्मचारी बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे मुख्यालय, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जिसे देखते हुए राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय (महानदी भवन) और विभागाध्यक्ष कार्यालयों (इंद्रावती भवन) के अधिकारियों-कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अब सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ कर्मचारियों को अपने संबंधित अधिकारियों से मोबाइल के जरिए संपर्क में रहने के लिए कहा गया है।
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बता दें कि राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण के मामलों में रोकथाम के लिए 10 जनवरी को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय और विभागाध्यक्ष भवन में एक तिहाई कर्मचारियों से कार्यालय संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन दोनों भवनों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।
आज सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को परिपत्र जारी कर वर्क फ्रॉम होम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र में यह कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना के फैलाव की स्थिति को देखते हुए कोविड-19 से संबंधित असुविधा होने पर भारसाधक सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास से वर्क फ्रॉम होम से काम कर सकेंगे।
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रोस्टर के मुताबिक जिन कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं है, वे भी वर्क फ्रॉम होम से काम कर सकेंगे। इसके साथ ही ऐसे अधिकारी जिन्हें कोविड-19 से संबंधित ऐसी कोई असुविधा हो जिससे वे कार्यालय आने में असमर्थ हों, तो वे भी वर्क फ्रॉम होम कर सकेगें।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तात्कालिक महत्व की विभागीय नस्तियों को पृथक कर लेने के निर्देश दिए गए हैं जिससे समय-सीमा के भीतर उन पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सके।
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अब राज्य शासन द्वारा सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ने और मोबाइल जरिए हमेशा संबंधित अधिकारियों से संपर्क में रहने के आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
जरूरत पड़ने पर मंत्रालय या संचालनालय में भी कार्य निष्पादन के लिए बुलाया जा सकेगा। महत्वपूर्ण कार्य बाधित न हो इसके लिए सभी भारसाधक सचिवों को अपने-अपने विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस व्यवस्था से अवगत कराने के लिए कहा गया है।

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