रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि होती जा रही है। अब प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच 20 जनवरी से पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने एक अहम निर्णय लिया है।
आयोग द्वारा कोरोना पॉजिटिव उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर अपनी मंजूरी दी है। साथ ही साथ संक्रमित मरीज भी वोट डाल सकेंगे। लेकिन इसके लिए शख्स को निर्वाचन आयोग की सख्त गाइडलाइन का पालन करना होगा।
जानकारी के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत आम और उप चुनाव की समीक्षा की। आयुक्त ने कहा कि मतदान केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन आदि सुनिश्चित कर लें। कोविड-19 से सुरक्षित रहकर मतदान करवाने हैं, इस वजह से पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए।
सभी लोग महत्वपूर्ण बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी अनिवार्य रूप से मास्क लगाए रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके बाद उन्होंने मतदान दिवस पर रिपोर्टिंग की दुरुस्त व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए।
बता दें कि प्रदेश में 20 जनवरी को 330 पंच, 152 सरपंच, 27 जनपद सदस्य और 3 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होगा। आयोग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के अनुसार सभा, रैली, जुलूस तथा ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें भीड़ एकत्रित होने की संभावना है उनपर प्रतिबंध लगाया गया है।
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