रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बैंक में नकली नोट जमा करने का मामला सामने आया है। अब सिविल लाइन थाना में 4 सालों तक बैंक में अज्ञात आरोपियों द्वारा जाली नोट ज़मा करने का मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने एक्सीस बैंक लिमी. करेंसी चेस्ट ब्लाक पचपेडी नाका से मिली लिखित शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 489बी के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस ने बताया कि वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2021 तक अज्ञात आरोपी ने 52 बार 5,60,560 रुपये के कूटरचित नोट बैंक में ज़मा करवाया है जिसमें 2000,500,200,100,50,10 रुपए के नोट शामिल हैं। अब पुलिस टीम अज्ञात आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई है।
जानिए क्या है IPC 489 बी
जो भी व्यक्ति किसी कूटरचित या कूटकृत करेंसी नोट या बैंक नोट को, यह जानते हुए, या विश्वास करने की वजह रखते हुए कि वह कूटरचित या कूटकृत है, किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करेगा, उससे खरीदेगा या प्राप्त करेगा अन्यथा उसका दुर्व्यापार करेगा या फिर असली के रुप में उसे उपयोग में लाएगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, उसे दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय किया जाएगा।