इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट द्वारा एक 67 साल के पति की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। आरोपी पति पत्नी से उम्र में 27 साल बड़ा है। दरअसल, पत्नी ने उसके खिलाफ थाने में अननेचुरल संबंध करने की शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोपी गुजरात का एक बहुत बड़ा ज्वेलर है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यहां कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया। पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि सुहागरात से ही पति उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाता रहा। जब उसने विरोध किया तो वह परिवार को जान से मारने की धमकी देता था।
पीड़ित पत्नी ने इंदौर महिला थाने में यह शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति उससे उम्र में 27 साल बड़ा है। वह अननेचुरल संबंध करने का आदि है। पीड़िता ने बताया कि सुहागरात की रात से ही पति उसके साथ अननेचुरल संबंध बनाता है। परिवार वालों ने उसकी शादी पिछले साल ही 28 अक्टूबर को गुजरात के रहने वाले वाले बड़े ज्वेलर के साथ करा दी थी।
पीड़िता ने पुलिस को ये भी बताया कि पति की बत्तीसी नकली है और वो नकली दांतों से उसके अंदरूनी अंगों को काटता है। पीड़िता ने इसके निशान भी पुलिस को दिखाए। इसपर पुलिस ने उसका मेडिकल कराया तो घावों की पुष्टि हुई। फिर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
पीड़ित महिला ने बताया कि जब उसने आरोपी पति की हरकतों का विरोध किया तो आरोपी ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उसका आरोपी पति कहता था कि वो बहुत बड़ा आदमी है उसका करोड़ों रुपए का कारोबार है। यदि उसने किसी को भी इसके बारे में बताया तो गुजरात में बैठे-बैठे ही इंदौर में पीड़िता के परिजन को जान से मार डालेगा।
जब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया तो इसके बाद आरोपी पति ने जमानत के लिए सभी कोशिशें की। मगर कोर्ट ने उसे जमानत नहीं दी। पीड़िता ने कोर्ट से यह गुहार लगाई है उसका पति हैवान है। उसे आसानी से रिहा न किया जाए।