रायपुर। छत्तीसगढ़ के होटल और रेस्टोरेंट में लिए जाने वाले सेवा शुल्क की शिकायतों पर कलेक्टरों को अब कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसके तहत शिकायत मिलने पर कलेक्टर को 15 दिन के भीतर जांच करके अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को सौंपनी होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए कलेक्टर नए निर्देश का प्रचार-प्रसार करें।
सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने स्पष्ट किया है कि यह दिशा-निर्देश महज एडवाइजरी के रूप में नहीं हैं, यह कानून द्वारा पूरी तरह से लागू करने योग्य हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 (2) (एल) के तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो सीसीपीए को अनुचित व्यापार चलन को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि कोई होटल या रेस्तरां दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क लगा रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से सेवा शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता 1915 पर कॉल करके अथवा एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) पर शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा, उपभोक्ता सीसीपीए द्वारा जांच और उसके बाद की कार्रवाई के लिए संबंधित जिले के जिला कलेक्टर के सामने भी अपनी शिकायत रख सकता है