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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला! 17 साल पूरे होते ही करवा सकते हैं वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन

Election Commission of India: 
मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए अब 18 साल की उम्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग(Election Commission of India) की ओर से गुरुवार को जारी निर्देशों के अनुसार 17 साल के युवा भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
हालांकि मताधिकार की उम्र 18 साल ही रहेगी। अब तक एक जनवरी या उससे पहले 18 साल के होने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के पात्र थे।
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मतदाताओं से आधार कार्ड नंबर लेने के लिए बीएलओ घर-घर जाएंगे। नंबर लेने के एक सप्ताह में मतदाता के नाम के साथ आधार कार्ड के नंबर को लिंक कराना होगा। मतदाता ऑनलाइन भी आधार कार्ड का नंबर दे सकेंगे। इसके लिए फार्म छह-बी ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन कर सूची में पंजीकरण के लिए तारीखों की संख्या बढ़ा चुका है। पहले साल में एक बार एक जनवरी को पंजीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता था। अब एक अप्रेल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को भी आवेदन किया जा सकता है। इन तारीखों को 17 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकेंगे।
चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के डेटा को आधार से लिंक करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। एक अगस्त से 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर वोटर लिस्ट में शामिल हर नाम का आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा। इसे मतदाता सूची से लिंक किया जाएगा। अप्रेल 2023 तक यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। मतदाताओं के नाम आधार नंबर से जुड़ जाने के बाद मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम नहीं रहेंगे। किसी मतदाता के पास आधार नंबर नहीं है तो उसे शपथ पत्र देना होगा।

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