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छत्तीसगढ़ : कोविड प्रोटोकोल से संबंधित आदेशों का उल्लंघन किया तो दर्ज होंगे एफआईआर

दुर्ग| जिले में कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन प्रतिबंधात्मक आदेशों के अनुपालन पर नजर रखने के लिए आज नगर निगम एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों एवं बाजारों का निरीक्षण सतत रूप से कर रही है।

कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं कि कोविड प्रोटोकोल से संबंधित जो प्रतिबंधात्मक आदेश जिला प्रशासन ने जारी किए हैं उसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करें। जहां पर एफआईआर दर्ज किया जाना है वहां पर एफआईआर दर्ज किया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बेहद जरूरी है कि सभी लोग कोविड से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करें समूह में न घूमे तथा मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

कलेक्टर के निर्देश पर आज सभी नगरीय निकायों में टीमों ने कोविड प्रोटोकोल की सख्त मॉनिटरिंग की। आज भिलाई नगर में आयुक्त एवं पुलिस की टीम ने आकाशगंगा, सब्जी मंडी, वैशाली नगर , गोल मार्केट, सन्डे मार्केट एवं सुपेला में गश्त की। यहां पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर जुर्माना वसूल किया गया।

लोगों को समझाइश दी गई। इसके साथ ही दुर्ग शहर के इंदिरा बाजार एवं महत्वपूर्ण स्थलों में एसडीएम, नगर निगम कमिश्नर एवं पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से गश्त किया। लोगों को समझाइश दी। जो लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे, उन पर जुर्माना वसूला गया।

इसके साथ ही सभी महत्वपूर्ण बाजारों में कोविड से संबंधित दिशा-निर्देश वाले पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लोगों से अपील की गई है कि कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सुरक्षित तरीके से होली मनाए, भीड़ में ना जाए ताकि घर परिवार को पूरी तौर पर सुरक्षित रखा जा सके।

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