रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी 2022 को त्रिस्तरीय पंचायतों के आम-उप निर्वाचन के लिए मतदान तारीख तय की है। मतदान वाले दिन से 2 दिन पहले से लेकर मतदान तिथि तक शराब दुकान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर से वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिए गए है।
वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ने पत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 ग में निहित प्रावधान के अनुसार मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी भी होटल, भोजनालय, पाठशाला, दुकान या किसी अन्य लोक अथवा प्राइवेट स्थानों में किसी भी प्रकार की स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न बेचा जाएगा, और न ही वितरित किया जाएगा।
इसके साथ जारी पत्र में यह भी कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम-उप निर्वाचन 2021 को संपन्न कराने के लिए 20 जनवरी को को मतदान तिथि निर्धारित की गई है।
मतदान निर्धारित समयावधि तक संपन्न होने के बाद मतदान केन्द्रों में ही मतगणना किया जाएगा। इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान तिथि को मतगणना समाप्ति तक संबंधित मतदान-मतगणना स्थल क्षेत्र में स्थित सभी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, होटल, बार क्लब आदि लायसेंसी बीयर बारों को बंद रखते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
इसके बाद पत्र में कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में मंदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मंदिरा बेचने-परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान, व्यक्ति, चाहे जो भी हो, को मंदिरा बेचने व परोसने की अनुमति प्रदान न की जाए। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी शुष्क दिवस के दौरान मंदिरा बेचने व परोसने की अनुमति प्रदान न की जाए।
इस दौरान मंदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर और गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मंदिरा के भण्डारण पर रोक लगाकर और उन्हें जप्त किया जाए।
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