छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़: सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम पर लगा प्रतिबन्ध, शादी समारोह में भी केवल 50 व्यक्तियो को शामिल होने की अनुमति
दुर्ग। देश-प्रदेश में कोरोना का कहर जारी हैं| इस बीच दुर्ग कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी किया है| बता दें, जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार के धरना/प्रदर्शन/जुलूस/रैली आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम/ सार्वजनिक सभा- धार्मिक/सामाजिक/राजनैतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिये खुले रहेंगे ।
किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा । शादी/अंत्येष्टि/दशगात्र/चालिसवां में केवल 50 व्यक्तियो को शामिल होने की अनुमति रहेगी।
साथ ही स्पोर्ट्स/खेलकूद/इवेंट्स के कार्यक्रम/आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। होटल/रेस्टॉरेंट/ मैरिज प्लेस/क्लब/कॉलोनी/एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा । पूर्व निर्धारित एवं नये कार्यक्रमों के लिये भी अनुमति अनिवार्य होगी ।