छत्तीसगढ़

अब रात 10 बजे के बाद बजा डीजे तो होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में अब नियत समय के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी होगी। राजधानी कलेक्टर सौरभ कुमार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि रात 10 बजे के बाद ष्ठछ्व या धुमाल का शोर सुनाई दिया तो प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा एक्शन लिया जाएगा।
ष्ठछ्व का सारा सेटअप जब्त कर लिया जाएगा और थाने में कार्रवाई भी होगी। इसी तरह धुमाल के ढोल ताशे भी जब्त कर लिए जाएंगे। कलेक्टर के आदेश के बाद रायपुर पुलिस एक्शन में आ गई है। इसपर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।
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जानकारी के अनुसार, पुरानी बस्ती इलाके में देवानंद यादव एक कार्यक्रम में ष्ठछ्व-धुमाल बजा रहा था। यहां तक कि रात के 10 बज गए थे लेकिन इसके बाद भी तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे। इधर, मौके पर पहुंची पुलिस ने अब इसे जब्त कर लिया है। देवानंद, धमतरी के मड़ाई भाटा गांव का निवासी है। इसके खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में केस दर्ज किया गया है।
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नगर निगम अपर आयुक्त सुनील चंद्रवंशी ने बताया कि रात के समय शासन- प्रशासन की अनुमति लिए बिना ही वृंदावन पैलेस के शादी के एक आयोजन में डीजे बजाया जा रहा था। इस इलाके के लोगों ने शिकायत की कि यहां बीमार लोगों और गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानियां हो रही थी। यहां तक कि समझाइश देने पर भी ष्ठछ्व की आवाज को धीमा नहीं किया गया। इस कारण से उन्हें यह कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। वहीं अफसरों ने कहा कि इस तरह का एक्शन जारी रहेगा।

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