छत्तीसगढ़
दो साल में पहली बार रायपुर में बंदिशों के साथ गरबा आयोजनों को मिली छूट, कलेक्टर सौरभ कुमार ने जारी किया गाइडलाइन
इस बार दो साल बाद यह पहली बार है जब रायपुर में गरबा आयोजनों को आयोजित करने की छूट मिली है।इस बार गरबा के आयोजनों में कई तरह की बंदिशे होंगी और इसी के साथ इसे आयोजित करने की मंजूरी मिली है। गरबा आयोजनों को लेकर रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कार्यक्रम स्थलों पर इस बार सिर्फ कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही एंट्री मिलेगी। एंट्री गेट पर सभी का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा। इसके अलावा कई और अहम निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है पूरी गाइडलाइन।
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गरबा इन शर्तों के साथ होगा
बता दें कि आयोजन स्थल की क्षमता का 50% या 200 व्यक्ति जो कम हो उस हिसाब से लोगों को एंट्री मिलेगी। इस तरह से देखा जाए तो 200 से अधिक लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी।
वहीं, कार्यक्रम का आयोजन भी रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
आयोजन स्थल पर एंट्री और एग्जिट के लिए अलग-अलग गेट होंगे।
जहां गरबा होगा उस जगह को कम से कम 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा।
आयोजन में शरीक होने वाले लोगों की, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन बहुत अनिवार्य होगा।
आयोजकों द्वारा गरबा में शामिल लोगों की जानकारी रजिस्टर में आवश्यक रूप से रखनी होगी।
गरबा करने के लिए जमा हो रहे लोगों को पहले दोनों डोज के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा तभी उन्हें एंट्री दी जाएगी।
इसके अलावा आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन, फूहड़ता या अश्लीलता प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।
गरबा के आयोजन से पहले आयोजक को स्थानीय थाने में आयोजन की जानकारी देनी होगी।
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