अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। पैन और आधार को 31 मार्च से पहले लिंक करें। अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। यदि आप नहीं करते हैं, तो अगले महीने या अगले वित्तीय वर्ष से अधिक टीडीएस भरने के लिए तैयार रहें। सरकार इसकी अवधि पहले ही बढ़ा चुकी है। इसलिए इस बार इस उम्मीद में न रहें कि तारीख आगे और बढ़ने वाली है। 31 मार्च की समय सीमा है, लेकिन आपको काम आज ही पूरा कर लेना चाहिए।
यदि आप एक ही पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं, तो यह अकेले टीडीएस का नुकसान नहीं होगा। आपको कई तरह की बैंकिंग असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट में होगी परेशानी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में दिक्कत हो सकती हैl यहां तक कि एटीएम से पैसे निकालने में भी दिक्कत हो सकती है।
वही इनकम टैक्स एक्ट 139AA के मुताबिक 1 जुलाई 2017 तक जिन लोगों ने PAN बना लिया है और उनके पास आधार है वो इन दोनों पेपर्स को लिंक करा लेंl पिछले तीन साल के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो सीबीडीटी कई बार आधार और पैन को लिंक करने की तारीख बढ़ा चुका है। इनकम टैक्स एक्ट में यह भी कहा गया है कि अगर तय तारीख तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो पैन बेकार हो जाएगा। उनके वित्तीय कार्यों में अब उनकी कोई भूमिका नहीं होगी। ऐसे में आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आयकर अधिनियम में यह भी कहा गया है कि जो लोग नए पैन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें इसके साथ आधार संख्या का भी उल्लेख करना चाहिए।
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