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Karnataka HC verdict on Hijab row: कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज की, कहा- हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं

Karnataka high court on Hijab case: हिजाब मामले (Hijab Row) में सुनवाई पूरी कर चुकी Karnataka high court की पूर्ण बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए हिजाब पर बैन हटाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka high court) का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। लिहाजा 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा स्कूल यूनिफॉर्म एक नियम है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते हैं। कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध लगने के बाद 5 छात्रों ने कोर्ट में प्रतिबंध को चुनौती दी थी।
 कर्नाटक हाईकोर्ट में उडुपी की छात्रों ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने स्कूलों-कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रों का कहना था कि ये उनकी घर्म और आस्था से जुड़ा मामला है।
इससे पहले एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी‌। साउथ कन्नड़, कलबुर्गी और शिवमोग्गा जिलों में स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित की गई थी। अधिकांश जिलों ने शिक्षण संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने सोमवार से सात दिनों के लिए पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन, समारोहों और सभाओं को प्रतिबंधित करते हुए निषेधाज्ञा जारी की।

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