छत्तीसगढ़

रायपुर में मिली और रियायत, आज से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें, कलेक्टर ने जारी की नई गाडइलाइन

रायपुर। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने नई गाडइलाइन जारी की है। बता दें अब रायपुर शहर अब शाम 6 की जगह शाम 7 बजे तक अनलॉक रहेगा। शाम को दुकानें और बाजार बंद करने का वक्त एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है।

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शाम 7 के बाद अगले दिन सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रखने को कहा गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें खुली रहेंगी।

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वहीं चौपाटी जैसे तेलीबांधा, मोतिबाग, डीडी नगर, एनआईटी, शंकर के इलाकों में लोग स्ट्रीट फूड का लुत्फ नहीं ले पाएंगे इन पर प्रतिबंध लागू ही रहेगा। जिला प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्पलेक्स खुलेंगे। पान बीड़ी, सिगरेट के ठेले गुमटी, गुपचुप, चाट, पकौड़ी, पाव भाजी की दुकानें खुलेंगी।

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सुपर मार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज के सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे। शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे। रात 10 बजे तक होटल या रेस्टोरेंट से अब ऑनलाइन पार्सल के अलावा, काउंटर से पार्सल भी लिया जा सकेगा।

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रेस्टोरेंट में सीटिंग कैपेसिटी का 50 प्रतिशत लोग यहां बैठकर खा सकेंगे। लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल या मैरिज हॉल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में शादी के कार्यक्रम हो सकेंगे। दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग इकट्ठा हो सकेंगे।

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