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New Labor Laws 2022: 1 जुलाई से बदल जाएंगे श्रम कानून, कर्मचारियों के काम के घंटे में फेर बदल की संभावना

New Labor Laws 2022: 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार (Central Government) नए श्रम कानून (labour code law) में बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकती है। इससे सभी उद्योगों और क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काफी असर दिखाई पड़ सकता है। कर्मचारियों के काम के घंटे, भविष्य निधि से लेकर वेतन संरचना तक बदलाव के संभावना है।

नए श्रम कानून के अंतर्गत कंपनियों को काम के घंटे 8-9 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर(Maximum Working Hours) 12 घंटे करने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन उन्हें तीन साप्ताहिक अवकाश देने होंगे। इसलिए, एक सप्ताह में काम करने के कुल घंटे प्रभावित नहीं होंगे क्योंकि सप्ताह में कार्य दिवसों को घटाकर चार दिन कर दिया जाएगा। नया वेतन कोड प्रति सप्ताह कुल 48 घंटे ( Working hours)काम करने की इजाजत देता है।

अभी क्या हैं नियम

मौजूदा प्रावधानों के तहत आठ घंटे के वर्किंग ऑवर में कार्य सप्ताह छह दिन का होता है तथा एक दिन अवकाश का होता है. प्रस्ताव के अनुसार, कोई भी व्यक्ति कम से कम आधे घंटे के इंटरवल के बिना पांच घंटे से अधिक लगातार काम नहीं करेगा.

कर्मचारी को हफ्ते के बाकी दिन पेड लीव यानी साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा. चंद्रा ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जल्द ही चार लेबर कोड के नियमों को अंतिम रूप दे देगा।

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