Prime Minister Crop Insurance Scheme:
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर खरीफ सीजन 2022 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के अंतर्गत नामांकन की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त को पत्र भेजकर इस संबंध में अवगत कराया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नामांकन की तिथि में वृद्धि के मद्देनजर प्रदेश के ऐसे किसानों से जो अब तक खरीफ और उद्यानिकी फसलों का बीमा नही करा पाए हैं, उनसे बीमा कराने की अपील की है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के नामांकन की तिथि बढ़ने से अब छत्तीसगढ़ के किसान 31 जुलाई तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। राज्य में खरीफ 2022 के तहत धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) फसल का बीमा कृषक करा सकते है। अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो, योजना में सम्मिलित हो सकते है।
इस योजना अंतर्गत प्रावधानित जोखिम बाधिक रोपाई, स्थानीय आपदाएं, फसल कटाई उपरांत होने वाली क्षति तथा फसलवार पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति अंतर्गत फसल क्षति हेतु दावा राशि का भुगतान प्रावधानानुसार किया जाता है। अधिसूचित फसल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु 31 जुलाई 2022 तक नजदीकी बैंक या लोक सेवा केन्द्रों या बीमा कंपनी अथवा ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर अपनी फसल को बीमित करा सकते हैं।
खरीफ फसलों के बीमा के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का 2 प्रतिशत और उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत अंशदान के रूप में देना होता है। किसान अपनी फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदा एवं मौसम की अनिश्चितता के चलते होने वाली फसल हानि, उत्पादन में कमी की भरपाई मिलने वाली बीमा दावा राशि से कर सकते हैं।
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