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होटल में खाने के शौकीन लोगों के लिए राहत भरी खबर,जाने किस चार्ज पर CCPA ने लगाई रोक

New Delhi: राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने होटल और रेस्तरां में वसूले जाने वाले सेवा शुल्क (Service Charge) पर रोक लगा दी है। CCPA ने अपने निर्देश में कहा कि सर्विस चार्ज को खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर एकत्र नहीं किया जा सकता है। कोई भी होटल या रेस्तरां ग्राहकों को सेवा शुल्क देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। और यदि कोई उपभोक्ता यह पाता है कि होटल या रेस्तरां दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर सेवा शुल्क ले रहे है। तो वह संबंधित में वो इसे बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है।

बता दें कि कई होटल और रेस्तरां में खाने के बिल के साथ ही सर्विज चार्ज भी जोड़ा जा रहा था। और ग्राहकों के लिए इस शुल्क को देना भी अनिवार्य था। CCPA ने अपने निर्देश के बाद अब लोगों को इससे राहत मिल गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने साफ निर्देश दिया कि अब कोई भी होटल और रेस्तरां किसी भी तरीके के सर्विस चार्ज के नाम पर किसी भी तरह की कोई राशि नहीं ले सकता। और अगर कोई भी होटल या रेस्तरां सेवा शुल्क या इस तरह का कोई भी शुल्क खाने के बिल में जोड़ेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सीसीपीए ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और अनुचित व्यापार गतिविधियां को रोकने के लिए यह दिशा-निर्देश जारी किये है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नंबर 1915 पर उपभोक्ता जरूरत पड़ने पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही उपभोक्ता आयोग में भी इस विषय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं|  Service Charge

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