SC ने ED निदेशक संजय मिश्रा को दी राहत, 15 सितंबर तक मिला सेवा विस्तार
ED Director Tenure Extension: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा (ED director Sanjay Mishra) को 15 सितंबर तक के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। कोर्ट ने यह फैसला व्यापक जनहित में लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इसी अर्जी पर सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाकर 15 सितंबर तक करने की अनुमति दी। इसके पीछे देश हित का हवाला दिया गया।
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने सभी याचिकाकर्ताओं को सूचित किया है। हम जानते हैं कि आपने उन्हें हटाने का निर्देश दिया है, लेकिन परिस्थिति असाधारण है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) का लेकर दौरा नवंबर में है।
इस पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि क्या आप यह छवि नहीं बना रहे हैं कि बाकी सभी अधिकारी अयोग्य हैं? सिर्फ एक ही अधिकारी काम करने में सक्षम है।
क्या दलील दी गई?
जस्टिस गवई की टिप्पणी पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा नहीं है. बात नेतृत्व की है। यह अधिकारी लगभग 5 साल से इस मामले की तैयारी से जुड़े हैं। भारत को जो रेटिंग मिलेगी उसका देश को व्यापक फायदा मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की क्रेडिट रेटिंग वगैरह पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि हमने समय दिया था कि एजेंसी में नेतृत्व परिवर्तन हो सके।
शीर्ष कोर्ट ने पहले कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया था
गौरतलब है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को करारा झटका लगा था। शीर्ष कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध ठहराया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपने लंबित काम निपटाने के लिए 31 जुलाई 2023 तक का समय दिया। साथ ही न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने ईडी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम पांच साल तक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में संशोधन को सही ठहराया ।