छत्तीसगढ़

राजधानी में धारा 144 लागू, प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध, धरना, रैली और जुलूस आदि पर लगी रोक

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। ऐसे में हर रोज विरोध प्रदर्शनों के कारण अधिकारी काफी परेशान हो जाते हैं। इसलिए अब अधिकारियों ने प्रदर्शन पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। रायपुर जिला प्रशासन द्वारा इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल किया गया है।
बता दें कि विद्युत संविदा कर्मचारी पिछले 15 दिनों से राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में रायपुर जिला प्रशासन ने विद्युत संविदा कर्मचारी संघ को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि आपके विरोध प्रदर्शनों से राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।
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इस धरना प्रदर्शन के कारण आम जनता को बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस नोटिस में साफ-साफ यह कहा गया है कि मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रायपुर जिले की सीमा में धरना, रैली और जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिया है। इस नोटिस में संविदा कर्मियों को धरना प्रदर्शन खत्म कर टेंट वगैरह हटाने के लिए कहा गया है। वहीँ अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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