राज्य सरकार ने बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए जमीन आवंटन को दी मंजूरी, कलेक्टरों को जारी किया परिपत्र
सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी तेल-गैस कंपनियों को रियायती दरों पर दी जाएगी भूमि

रायपुर: राज्य शासन ने नगरीय क्षेत्रों में जैव एवं कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किए जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों हेतु भूमि आबंटन की प्रक्रिया को गति देने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से मंत्रालय से जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद की 17 अप्रैल को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप है।
परिपत्र के अनुसार, बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शासकीय तेल एवं गैस विपणन कंपनियों को अधिकतम दस एकड़ तक की शासकीय भूमि एक रुपए प्रति वर्गमीटर की रियायती लीज दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह लीज अधिकतम 25 वर्षों के लिए होगी।
सरकार ने नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट-सह-कृषि अपशिष्ट प्रसंस्करण की दिशा में बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना को प्राथमिकता देते हुए, नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगरीय निकायों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है।
इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को विकसित करना है।