KTUJM यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में प्रोफेसर को सस्पेंड करने के लिए छात्रों ने खोला मोर्चा
- पत्रकारिता विश्वविद्यालय के सुस्त रवैये को देखते आरोपी असोसिएट प्रोफ़ेसर पर निलंबन की कार्रवाई करने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने आज मोर्चा खोला। छात्रों की मांग पर कुलसचिव आनंद शंकर बहादुर ने कहा कि इस मामले पर एक जांच समिति बना दी गई है।
छत्तीसगढ़ के एक मात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। गुरु और शिष्य के बीच के रिश्ते को तार- तार कर देने वाले मामले में आज विश्वविद्यालय के छात्रों ने शांति प्रदर्शन कर उचित कार्रवाई के लिए कुलसचिव आनंद शंकर बहादुर को ज्ञापन सौपा। विश्वविद्यालय के सुस्त रवैये को देखते आरोपी असोसिएट प्रोफ़ेसर पर निलंबन की कार्रवाई करने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने आज मोर्चा खोला। छात्रों की मांग पर कुलसचिव ने कहा कि इस मामले पर एक जांच समिति बना दी गई है।
क्या है पूरा मामला
पत्रकारिता विश्वविद्यालय का एसोसिएट प्रोफेसर एक छात्रा से पिछले कई दिनों से छेड़छाड़ कर रहा था। इसकी जानकारी किसी को देने पर किसी भी परीक्षा में फेल करने की धमकी देता था। इससे परेशान होकर छात्रा ने महिला थाने में शिकायत की। पुलिस ने प्रोफेसर के खिलाफ छेड़छाड़ का अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपी से मामले में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय की एक छात्रा से एसोसिएट प्रोफेसर शैलेंद्र खंडेलवाल छेड़छाड़ करते थे। छात्रा से अश्लील बातें करते थे। 9 नवंबर को भी प्रोफेसर ने छात्रा से छेड़छाड़ की। छात्रा ने छेड़छाड़ का विरोध किया, तो प्रोफेसर ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया।
पुलिस में शिकायत करने पर छात्रा को किसी भी परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे। इससे वह डर गई थी। दूसरी ओर प्रोफेसर की धमकी और दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इससे तंग छात्रा ने शुक्रवार को महिला थाने में मामले की शिकायत की। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ छेड़छाड़ की अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है। साथ ही प्रोफेसर को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस विश्वविद्यालय प्रबंधन और अन्य लोगों से भी मामले की जानकारी ले रही है।
गौरतलब हो कि विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी असोसिएट प्रोफ़ेसर शैलेन्द्र खंडेलवाल पर शुक्रवार (23 दिसम्बर 2022) को महिला-थाना रायपुर में भारतीय दंड संहिता के धारा 354, 354(क), 354(क)(1)(i), 354(क)(1)(ii), 354(क)(1)(iv) के धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रबंधन को पीड़िता द्वारा शिकायत भी की गई थी, जिसपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विद्यार्थियों का कहना है मांग पूरा नहीं होने पर भविष्य में उग्र आन्दोलन की चेतवानी दी गई है।
मामले को निपटाने की कोशिश में जिम्मेदार
मीडिया से बात करते हुए छात्रों ने बताया देश के एक दो और विश्वविद्यालय में ऐसी घटना हुई है जिसमे विश्वविद्यालय प्रसाशन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को निलंबित किया है। लेकिन कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के जिम्मेदार आज एक सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई आरोपी प्रोफ़ेसर के खिलाफ नहीं की गई है जिससे विश्वविद्यालय के सभी बच्चे सहमे हुए है।