रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के स्थानांतरण और पोस्टिंग में लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक बार फिर से नियम बदल दिए गए हैं। तबादले और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार की बहुत गंभीर शिकायतों के मद्देनजर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के लिए पांच अलग-अलग बिंदुओं में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जानकारी के अनुसार,संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय के लिए जारी पत्र में सिर्फ ट्रांसफर के केवल वही प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए बोले गए है, जिनमें मुख्यमंत्री का आदेश प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।
साथ ही साथ ट्रांसफर के किसी भी प्रकरण में डीईओ के विकल्प पर ट्रांसफर प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। अगर ट्रांसफर के प्रस्तावित स्थान पर पद रिक्त नहीं है, मगर मुख्यमंत्री का निर्देश उस स्थान पर किसी की पदस्थापना करने का है, तो वहां पर पूर्व से पदस्थ किसी अन्य व्यक्ति का अन्यत्र स्थानांतरण प्रस्तावित किया जाए। किसी भी सूरत में एक पद पर एक से अधिक व्यक्ति काम नहीं करेंगे।
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