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वोटरों को रिश्वत देना पड़ा महंगा, अदालत ने महिला सांसद को सुनाई छह महीने की सजा

हैदराबाद। अदालत ने रुपये देकर वोट खरीदने के मामले में पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। वोटरों को रिश्वत देने के आरोप में तेलंगाना राष्ट्रीय समीति की सासंद मलोत कविता (Maloth Kavitha) को नामपल्ली में एक विशेष सत्र अदालत ने दोषी पाया है। कविता (Maloth Kavitha) तेलंगाना के महबूबाबाद से सांसद हैं, उनकी एक सहयोगी को भी इस केस में कोर्ट ने दोषी माना है और उन्हें भी सजा सुनाई गई है।
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मलोत कविता (Maloth Kavitha) को 2019 के आम चुनावों के दौरान वोट के लिए रिश्वत देने का दोषी माना गया है, उन्हें छह महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि आरोपियों को हाई कोर्ट में अपील दायर करने के लिए जमानत दे दी गई है।
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दरअसल, 2019 में चुनाव के दौरान राजस्व अधिकारियों ने सांसद के सहयोगी शौकत अली को रुपये बांटते हुए पकड़ लिया। राजस्व अधिकारियों ने सांसद के सहयोगी शौकत अली को रुपये बांटते हुए पकड़ लिया। कविता (Maloth Kavitha) के पक्ष में वोट मांग रहे ये लोग बर्गमपहाड़ थाना क्षेत्र में वोटरों को 500 रुपये दे रहे थे।
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शौकत अली को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा और रिश्वत के मामले में पहले आरोपी के रूप में नामित किया, जबकि कविता (Maloth Kavitha)  को दूसरा आरोपी बनाया गया था।

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