छत्तीसगढ़

आदेश के बावजूद ASI को नया पे ग्रेड नहीं, संयुक्त संचालक कोष व लेखा को नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने जगदलपुर के संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पुलिस सहायक निरीक्षक को आदेश के बावजूद नया पे ग्रेड नहीं देने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी।
जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता एएसआई गोमा मिश्रा दंतेवाड़ा एसपी कार्यालय मे पदस्थ हैं। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि 2019 में उन्हें 4200 रुपये पे ग्रेड के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाना था मगर 2800 रुपये के पे ग्रेड पर दिया जा रहा है। वहीं, जिले में पदस्थ उनके समतुल्य अन्य पुलिस अधिकारियों को 4200 रुपये के स्केल पर वेतन दिया जा रहा है। उसके साथ भेदभाव किया गया है।
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इसपर हाईकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के पश्चात पुलिस अधीक्षक को यह आदेश दिया कि 60 दिन के भीतर उसके प्रकरण का निराकरण करे। पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त संचालक को पत्र भेजकर हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में नया वेतनमान जारी करने का निर्देश दिया था। लेकिन नियमों का हवाला देते हुए संयुक्त संचालक ने नया वेतनमान देने से मना कर दिया। फिर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।
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