रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नकली इंजन ऑयल तैयार कर बिक्री करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल, विकास चौहान ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि राकेश पिंजवानी निवासी कटोरा तालाब रायपुर, गोल्डन मार्केट भनपुरी के पीछे एक गोडाउन में विभिन्न प्रकार के गुणवत्ता विहीन इंजन आॅयल स्वयं तैयार एवं पैकिंग कर आम ग्राहकों को बिक्री करने के लिए काफी तादात में आधा लीटर, 01 लीटर, 05 लीटर एवं 20 लीटर के सुपर बजाज एवं बाल्टियों में पैक कर स्पार्क कंपनी, हीरो कंपनी, सुपर बजाज कंपनी, एक्टोल कंपनी, बोश कंपनी, 4 टी प्लस कंपनी, बोस्टन कंपनी व अन्य कंपनियों का फर्जी स्टीकर लगाकर उक्त कंपनियों के नाम से फर्जी इंजन आयल तैयार कर रखा है।
गोडाउन में आॅयल पैकिंग करने का मशीन सील पैक करने का मशीन, खाली डिब्बा, इंजन आॅयल के भरे हुए डिब्बे व ड्रम भी भारी मात्रा में रखे हुए हैं। उक्त व्यक्ति द्वारा अवैध कार्य करते हुए उक्त कपंनियों के नाम का डुप्लीकेट स्टीकर तैयार कर ग्राहकों को असली बताकर गुणवत्ता विहीन इंजन आॅयल बिक्री किया जा रहा है।
वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी सायबर सेल एवं थाना प्रभारी खमतराई को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना खमतराई की संयुक्त टीम द्वारा उक्त गोदाम में जाकर रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई के दौरान गोदाम में एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिससे पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम राकेश पिंजवानी होना बताया।
जब टीम के सदस्यों ने गोडाउन की तलाशी ली तो गोडाउन में स्टीकर स्पार्क, हीरो एडवांस, सुपर बजाज, एक्टोल, ईडीएन, बस, 40 प्लस, बुस्टन कंपनियों के कुल 22,500 नग डुप्लीकेट स्टीकर, इंजन ऑयल का खाली डिब्बा, इंजन ऑयल से भरा 05 ड्रम, 09 ड्रम आधा भरा हुआ एवं 01 खाली ड्रम कुल ऑयल मात्रा 3136 लीटर, टूटी पाउच मशीन 02 नग, 02 नग फिनिंग मशीन, 01 नग पंप, खाली डिब्बा, खाली बाल्टी, 01 नग इलेक्ट्रानिक तराजू एवं इलेक्ट्रानिक प्रेस 02 नग जुमला कीमती लगभग 4,83,100/- रूपये होना पाया गया।
इस पर टीम के सदस्यों ने राकेश पिंजवानी से उक्त इंजन ऑयल पैकिंग करने एवं बिक्री करने के संबंध में वैधानिक दस्तावेज मांगी। लेकिन उसने कहा कि उसके पास मात्र दो कंपनी ईडीएन एवं टोटा लाईन का दस्तावेज हैं। शेष के संबंध में उसने कोई दस्तावेज नहीं होना बताया।
इस पर पुलिस ने आरोपी राकेश पिंजवानी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से उक्त मशरूका कीमत लगभग 4,83,100/- रूपये जप्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 24/22 धारा 63, 65, 68 कापी राईट एक्ट 1957 का अपराध दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की।
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