कारोबारियों को अब हर शुक्रवार को देनी होगी स्टॉक की जानकारी, केंद्र ने जारी किया आदेश…
नई दिल्ली (ए)। भारत सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी व सट्टेबाजी को रोकने के लिए एक निर्णय के तहत 1 अप्रैल से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में व्यापारियों-थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं व प्रसंस्करणकर्ताओं को पोर्टल पर अगले आदेश तक प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं की अपनी स्टॉक की स्थिति घोषित करनी होगी। साथ ही, सभी संबंधित वैधानिक संस्थाएं यह सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर स्टॉक की नियमित और उचित रूप से जानकारी प्रदान की जाए।
इसके अलावा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सभी श्रेणियों की संस्थाओं के लिए गेहूं स्टॉक की समयसीमा 31.03.2024 को समाप्त हो रही है। इसके बाद संस्थाओं को पोर्टल पर गेहूं स्टॉक की जानकारी देनी होगी। वहीं, सभी श्रेणियों की संस्थाओं की ओर से चावल स्टॉक की घोषणा करने से संबंधित निर्देश पहले से ही लागू है। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, वह खुद को पंजीकृत कर सकती है और प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं व चावल के स्टॉक की जानकारी प्रदान करना शुरू कर सकती है। अब सभी वैधानिक संस्थाओं को नियमित रूप से पोर्टल पर अपने गेहूं और चावल के स्टॉक की घोषणा करनी होगी।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने और सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं व चावल की स्टॉक स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है।