छत्तीसगढ़

खनिज अधिकारी पर गिरी गाज, अवैध उत्खनन रोकने में विफल रहने पर निलंबन

छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग ने एक सख्त कार्रवाई करते हुए राजनांदगांव जिले के खनिज अधिकारी श्री प्रवीन चन्द्राकर को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है। यह निर्णय 15 जून 2025 को नवा रायपुर से जारी आदेश के माध्यम से लिया गया है।

शासन ने यह कदम जिले में खनिज रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन रोकने में लापरवाही को देखते हुए उठाया है। आदेश में कहा गया है कि चन्द्राकर द्वारा अवैध उत्खनन पर प्रभावी नियंत्रण और समुचित कार्रवाई नहीं की गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(1) एवं 3(2) का उल्लंघन है। इसी के चलते राज्य शासन ने उन्हें खनिज अधिकारी के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि के दौरान चन्द्राकर का मुख्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे शासन की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता भी दी जाएगी।

शासन के इस कदम को प्रदेश में खनिज माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। इससे यह स्पष्ट संकेत गया है कि शासन अवैध खनन को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगा।

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