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वाहन मालिक ध्यान दें! गाड़ियों की नंबर प्लेट को लेकर नये नियम, 15 सितंबर से लागू होगी BH सीरीज, जानिए क्या है इसके फायदे

मोदी सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH registration series) की अधिसूचना जारी की गई है। BH सीरीज का नंबर लेने के बाद वाहन मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर अपनी गाड़ी का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। यह नियम 15 सितंबर से लागू होगा। मंत्रालय ने इसके नियम और फीस भी तय कर दी गई है। इससे जुड़ी सभी बातों के बारे में बताते है आपको और इस नई सीरीज से आपको क्या फायदा होगा आइए नज़र डालते है।
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सड़क परिवहन मंत्रालय ने जिनके लिए नई सीरीज की शुरुआत की है उनमें,
रक्षा कर्मियों के वाहन
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वाहन
सार्वजनिक उपक्रमों के वाहन
निजी क्षेत्र की कंपनियों के वाहन
संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहन शामिल हैं।
सरल भाषा में समझें तो जिनके ऑफिस चार या अधिक राज्यों में है उनके कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। नई BH सीरीज के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सस्थानों के कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं। नई BH सीरीज के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है। बल्कि, यह लोगों के ऊपर निर्भर करता है।
इन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा-
इस नई BH सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिनका ट्रांसफर अक्सर होता रहता है। नई BH सीरीज की शुरुआत के बाद ऐसे लोगों को अब दूसरे राज्य में जाने के बाद वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा।
जानिए किस रंग का होगा नंबर प्लेट
नई BH सीरीज वाला नंबर प्लेट काले और सफेद रंग का होगा, जहां सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर लिखा होगा।
कैसे होगी नंबर की शुरुआत?
नंबर प्लेट की शुरुआत BH से होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेश के साल का अंतिम दो अंक होगा और फिर आगे का नंबर होगा।
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कितना टैक्स और कितने साल के लिए होगा?
वाहन मालिकों के पास दो विकल्प होंगे। इनमें 2 साल या 2 के गुणा में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा।
10 लाख रुपये तक की लागत वाले वाहनों के लिए 8 फीसदी रोड टैक्स
10-20 लाख रुपये की लागत वाले वाहनों के लिए 10 फीसदी रोड टैक्स
20 लाख रुपये से अधिक की लागत वाले वाहनों के लिए 12 फीसदी रोड टैक्स तय किया है।
डीजल वाहनों के लिए 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क वही इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 फीसदी कम टैक्स लगाया जाएगा।
ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया-
नई BH सीरीज के लिए वाहन मालिकों को आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नही है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

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