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बड़ी खबर : सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर स्टे से हाईकोर्ट का इनकार,याचिकाकर्ता पर ठोका जुर्माना
नई दिल्ली| कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि निर्माण कार्य को नहीं रोका जा सकता है।
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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कोरोना वारयस वैश्विक महामारी के दौरान परियोजना रोके जाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से ‘‘प्रेरित’’ थी और ‘‘वास्तविक जनहित याचिका’’ नहीं थी।
Delhi HC while refuses to stay construction work on says as the workers are staying on site, no question of suspending the construction work arises. The concern DDMA order in question nowhere prohibits construction work
— ANI (@ANI) May 31, 2021
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