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CG Breaking: छत्तीसगढ़ में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, सरकारी और निजी निर्माण कार्यों के साथ इन चीजों को मिली छुट.. यहाँ जानिए विस्तृत गाइडलाइंस

रायपुर| छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी हैं, इसी बीच प्रदेश में अप्रेल महीने की शुरुआत से शुरू हुआ लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। सरकार ने कलेक्टरों की इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। इसके आधार पर कलेक्टर रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का अलग-अलग आदेश आज जारी  कर सकते हैं।

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इन क्षेत्रो को मिली छुट

  • सरकारी और निजी निर्माण। इसमें श्रमिकों की सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा।
  • किराना और दैनिक जरूरतों के सामान की दुकानें। इसमें भी होम डिलिवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • मांस, मुर्गी, अंडे, मछली, दूध और उसके उत्पाद की दुकानें। यहां भी होम डिलिवरी को प्रोत्साहन।

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  • सभी ग्राहकों के लिए बैंक और डाकघर। 50% कर्मचारियों के साथ और उचित शारीरिक दूरी का उपाय करना होगा।
  • जरूरत भर के कर्मचारियों के साथ रजीस्ट्री कार्यालय खुल जाएंगे। ऑनलाइन टोकन प्रणाली लागू रहेगी ताकि भीड़ न हो।
  • लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर खोल दिए जाएंगे।

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इन क्षेत्रों को नही मिली छुट

शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे

सरकार ने स्कूल-कॉलेज और कोचिंग कक्षाओं को अभी नहीं खोलने का फैसला किया है। केवल परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को छोड़कर किसी को छात्रावासों में रहने की अनुमति भी नहीं मिलेगी। विशिष्ट आदेश को छोड़कर सरकारी कार्यालय भी अभी बंद ही रखे जाएंगे।

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शराब दुकानें बंद रहेंगे, online डिलेवरी चालू रहेगी

सरकार ने शराब दुकानों को भी खोले जाने की अनुमति नहीं दी है। शराब की ऑनलाइन डिलिवरी सुविधा ही बनी रहेगी। 9 अप्रैल को रायपुर में लॉकडाउन लगने के साथ ही शराब दुकानों को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। यह प्रतिबंध आगे भी जारी रहेंगे।

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  • सभी मंडी और रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार नहीं खुलेंगे।
  • मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, सैलून और स्पा को अनुमति नहीं होगी।
  • मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान।
  • सामूहिक उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल।

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  • सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, विरोध प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेंगे।
  • तेलीबांधा, बुढ़ा तालाब, जंगल सफारी, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जैसे पर्यटक स्थल बंद रहेंगे।
  • पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, मोबाइल भोजनालयों, चौपाटी, ठेला और सड़क किनारे छोटे भोजनालयों को अनुमति नहीं होगी।

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