छत्तीसगढ़ शासन का बड़ा आदेश: सरकारी कर्मचारियों को राजनीति से दूर रहने के निर्देश, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शासकीय सेवकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने को कहा है। यह आदेश 21 अप्रैल 2026 को मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर से जारी किया गया।
सामान्य प्रशासन विभाग की उप सचिव अंशिका ऋषि पाण्डेय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या संगठन का सक्रिय सदस्य नहीं बनेगा और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी अन्य शासकीय या अशासकीय संस्था, समिति, संगठन अथवा निकाय में पद ग्रहण नहीं करेगा और ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, जिससे उसकी शासकीय निष्पक्षता प्रभावित हो।

शासन ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए। आदेश में चेतावनी दी गई है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
