रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस थाना विधानसभा ने सड्डू स्थित राॅयल कैसल होटल में अवैध रूप से शराब बिक्री मामले में छापेमारी कार्रवाइ की।
इस पर रायपुर यूथ कांग्रेस शिवम तिवारी ने कहा कि, छापेमारी में होटल के संचालक मुख्य आरोपी आशीष मटरेजा और निम्मी को छोड़कर होटल के कर्मचारी/मैंनेजर शक्ति पांडे के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई जो स्प्ष्ट रूप से मुख्य अपराधी को बचाने वाली कार्रवाई जान पड़ती है। इस वजह से घटना की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।
वहीं, शिवानी सिंह ने कहा कि पुलिस के अनुसार आरोपी होटल के मैनेजर शक्ति पाण्डेय के कब्जे से अवैध रूप से रखे कुल 13 बाॅटल अंग्रेजी शराब व बीयर जुमला कीमत 6,700/- रूपये जप्त कर लिया गया। आरोपी मैनेजर के खिलाफ धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की गई।
सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस संबंध में होटल संचालक आशीष मटरेजा और निम्मी मटरेजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसे कोरा छोड़ दिया गया केवल इतना ही नहीं पुलिस द्वारा संचालक के भूमिका की भी जांच की करने की बात कहकर जांच के पश्चात् जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने का निर्णय लेते हुए सीधे तौर पर मुख्य आरोपी होटल के संचालक आशीष मटरेजा और निम्मी मटरेजा को बचाया जा रहा है।
आगे उन्होंने कहा, पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी से सांठगांठ कर उसको बचाया जा रहा है और घटना में एक कर्मचारी को फंसाया गया है। लेकिन घटना के लिए संचालक भी जिम्मेदार है क्योंकि किसी भी मालिक या संचालक के सहमति और अनुमति के बिना कोई भी कर्मचारी या मैंनेजर इस तरह उनके होटल या परिसर में अवैध कारोबार नहीं कर सकता।
फिर उन्होंने कहा, ऐसे मामले में संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। इस वजह से तत्काल होटल रॉयल कैसल के संचालक आशीष मटरेजा और निम्मी मटरेजा को गिरफ्तार करते हुए आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ विधि अनुसार कार्रवाई किया जाए।
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