क्या आपको पता है एनपीएस पेंशन की तरफ से एक बचत योजना जारी की गई है। सरकार की ओर से जारी होने वाली इस योजना का लक्ष्य भारत में पेंशन धारकों के प्रति सुधार और लोगों के रिटायरमेंट के बाद उनमें बचत की आदत डलवाने की एक पहल है। यही सरकार ने इस योजना के तहत एनपीएस को आधार से जोड़ने के नियम जारी कर दिए हैं।
क्या है एनपीएस है?
एनपीएस से हमारा तात्पर्य नेशनल पेंशन सिस्टम से है। सरकार द्वारा जारी रिटायरमेंट बचत योजना से है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2004 में इसे लागू किया था जिसके बाद आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना है। किंतु 2009 के बाद से इस योजना का लाभ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी लागू किया गया।
एनपीएस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू
एनपीएस में दो प्रकार के खाते होते हैं टियर वन पेंशन अकाउंट और टियर 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट या निवेश अकाउंट होता है, इसको वॉलंटरी बचत खाता भी कहते हैं। टीयर वन पेंशन अकाउंट में इनकम टैक्स लाभ मिलता है यही टियर 2 खाते में इन्वेस्टमेंट पर कोई भी टैक्स का लाभ नहीं मिलता है।
यदि अब तक नहीं किया है तो ऐसे करें एनपीएस को आधार से लिंक
यदि आप पहली बार एनपीएस अकाउंट से अपने आधार को लिंक कर रहे हैं तो आप एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहां अपनी डिटेल्स को सावधानीपूर्वक भरे और दिए गए विकल्प के अनुसार अपने आधार नंबर को दर्ज करें। आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको एक ओटीपी प्रोवाइड होता है। उस ओटीपी को जनरेट कर दें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने और भुगतान करने के बाद एक रिसिप्ट नंबर भी जनरेट होता है। उसके बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन की सारी जानकारी जमा कर दें ,और परमानेंट रिटायर खाता नंबर फिल कर दें।सभी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक करे औऱ इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठाएं।