Businessभारत

ITR भरने की डेडलाइन अगर कर दी मिस, तो इतना भरना होगा जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है। अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द कर लें। समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, समय पर ITR न फाइल करने से आपको जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। आइए जानते हैं डेडलाइन मिस करने के बाद आपको कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही ITR फाइलिंग में कौन सी गलती के लिए कितनी और क्या सजा है…

भारत का इनकम टैक्स कानून इंडिविजुअल्स को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ITR फाइलिंग करने की परमिशन देता है। समय सीमा के बाद दाखिल किए गए ITR को बिलेटेड ITR कहा जाता है। देरी से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक है। लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा। पांच लाख रुपए से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से ITR फाइल करने पर 5000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। छोटे करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, ITR फाइलिंग करने की समय सीमा से चूकने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

 

टैक्स डिडक्शन में भी होगा नुकसान

समय पर अपना आईटीआर नहीं भरने वालों को टैक्स डिडक्शन में नुकसान झेलना पड़ सकता है। इससे टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है। यदि आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 31 जुलाई 2023 तक ITR फाइल करने में असफल रहते हैं, तो रिटर्न फाइल नहीं होने तक हर महीने एक फीसदी का एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा।

 

ITR फाइलिंग करते समय कम इनकम बताने पर 50 फीसदी या फिर गलत इनकम की जानकारी देने के लिए 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है। कुल टैक्सबेल राशि पर ये जुर्माना लगेगा। रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल न करने पर अधिकारियों को बकाया टैक्स के आधार पर अभियोजन प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है, जिसमें तीन महीने से लेकर 7 साल तक की कैद हो सकती है।

Related Articles

Back to top button