छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में नए साल की पार्टियों पर लगा बैन, उल्लंघन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार में नए साल की पार्टियों और धार्मिक-सामाजिक आयोजनों पर कुछ दायरे तक कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी कलेक्टरों को आदेश दिया गया है। जिसके तहत ऐसे सार्वजनिक आयोजनों में क्षमता से एक तिहाई यानी 100 की क्षमता वाली जगह पर केवल 33 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जायगी है। रायगढ़ और कोरबा जिले में प्रशासन ने होटलों और सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली पार्टियों के आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगा दिया गया है।

बता दें की सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सभी संभाग आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर एवं एसपी को सार्वजनिक आयोजनों से संबंधित नई गाइडलाइन दी है। जिसके तहत धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक एवं अन्य सभी प्रकार के आयोजनों तथा नए साल पर आयोजित होने वाली पार्टियों के लिए प्रतिबंध का दायरा बढ़ाया है।

रायगढ़ जिले में प्रदेश के सबसे ज्यादा कोरोना के नए सामने आये हैं जिसे देखते हुए रायगढ़ कलेक्टर ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है। जिसमे साफ शब्दों में लिखा गया है कि जिले में नए साल के उपलक्ष्य पर होटल और सार्वजनिक स्थलों पर पार्टी का आयोजन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है और इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंध के इस आदेश को तत्काल लागू कर दिया गया है। कोरबा कलेक्टर ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। प्रदेश के कुछ अन्य जिलों भी ऐसा ही आदेश जारी हो सकता हैं। बता दें की पहले पार्टियों और आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 50 प्रतिशत तक रखी गई थी जिसे अब घटाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया है।

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