छत्तीसगढ़बिग ब्रेकिंग

लॉकडाउन में 5 बजे तक मिलेगी जरूरी सामान, यहां देखें क्या खुला रहेगा – क्या रहेगा बंद

रायपुर।  कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण जिले में 6 मई से सुबह 6 बजे तक की पहले से लाकडाउन घोषित किया गया है। रायपुर जिले में लॉकडाउन 17 मई सुबह 06 तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में जिले की सभी सीमाएँ पूर्णत: सील रहेगी। कलेक्टर डॉ एस. भारतीदासन ने मंगलवार की शाम यह आदेश जारी किया है। पांच बजे शाम तक किराना और इलेक्ट्रानिक समेत कुछ सेवाओं को शुरू करने की अनुमति दी गई है।
यह बंद रहेंगे
– सभी बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून/ब्यूटी पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेगे।
– जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने एवं बार बंद रहेगें।

– धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।

– पर्यटक स्थल जैसे तेलीबांधा तालाब, बूढातालाब, जंगल सफारी तथा सभी रिसॉर्ट इत्यादि आम जनता बंद रहेगें।
– केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/ अद्र्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। कार्यालयीन प्रयोजन के लिए 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेगें। उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे।
– टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।
– स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेगें। परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी।

– जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगें।

– विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास पर 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।
– मंडियों तथा थोक /फुटकर दुकाने बंद रहेगी।
– वस्तुओं/माल की आपूर्ति करने के लिए गोडाउन/मंडियों में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 05.00 बजे तक दी जाती है।
– सभी पान/सिगरेंट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
– होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही रहेगा। इस काम में लगे सभी व्यक्तियों को कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।
लॉकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में अधिकतम अपरान्ह 05.00 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है :-
यह खुलेंगे
– कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विकय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विकय/मरम्मत हेतु दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।
– वाहन मरम्मत/पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन के लिए अनुमति रहेगी।
– वाहन विकय के लिए शो-रुम नही खुलेगें किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेगें।
– गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में स्थित किराना दुकानें खुल सकेंगी, किन्तु स्थापित बाजार, मॉल/सुपर बाजार में स्थित दुकाने नही खुलेगी।

– फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सागग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेंडर्स / ठेले वालों/पिक अप/मिनी ट्रक/अन्य छोटे वाहन के माध्यम से

की जा सकेगी।
– पोस्ट, ऑफिस/बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ निर्धारित अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन, एटीएम कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/ श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी।
– ई-कॉमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं के लिए कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी।
– पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी।
– कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को
होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी।
– दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे रो संध्या 06.30 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नही खोले जायेगें।
– आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में
– ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की
अनुमति होगी।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button