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सरकार ने बच्चा गोद लेने के नियमों में जोड़ा नया प्रावधान, विदेश जाने से पहले अब अभिभावकों को करना होगा यह काम…

जिन दंपतियों के कोई बच्चे नहीं होते या अगर कोई बच्चा गोद लेना चाहे तो, बच्चा गोद लेने के लिए कई नियमों का पालन करना होता है। अब सरकार ने बच्चा गोद लेने के नियमों में नया प्रावधान जोड़ दिया है। इस प्रावधान के अंतर्गत बच्चा गोद लेने के दो साल के भीतर विदेश जाने के इच्छुक अभिभावकों को अपने आने-जाने की पूरी सूचना दो सप्ताह पहले भारतीय राजनयिक मिशन को देनी होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय की गजट में प्रकाशित किए गए अधिसूचना के मुताबिक, अभिभावकों को यह सूचना लिखित रूप में देनी होगी। साथ ही, अपना पूरा संपर्क विवरण भी देना होगा।

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अधिसूचना में यह कहा गया है कि जिस देश में अभिभावक अपने गोद लिए बच्चे के साथ जा रहा है, वहां स्थित भारतीय राजनयिक मिशन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह दत्तक ग्रहण विनिमन नियम, 2017 के अंतर्गत बच्चे से संबंधित सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। दत्तक ग्रहण (प्रथम संसोधन) विनियमन, 2021 में कहा गया है, “संशोधन को किशोर न्याय (देखभाल और बाल संरक्षण) कानून, 2015 के तहत अधिसूचित कर दिया गया है।” जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले नियम के तहत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था जिसमें अभिभावकों को मिशन को सूचना देनी पड़े।

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अधिसूचना के मुताबिक, “दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017, की नियम संख्या 40 के उपनियम (7) के बाद निम्न उपनियम (सूचना देने संबंधी) को जोड़ा जाए।”नए उप-नियम 7ए में यह कहा गया है कि अगर कोई बच्चा गोद लेने वाला अभिभावक, गोद लेने के दो साल के भीतर बच्चे के साथ विदेश जाने को इच्छुक होते हैं तो उन्हें वहां स्थानीय भारतीय राजनयिक मिशन को वहां पहुंचने और वहां से रवाना होने की लिखित में कम से कम दो सप्ताह पहले जानकारी देनी पड़ेगी। अपने दिए गए सूचना में उन्हें अपना पूरा नाम, नयी जगह का पता, फोन नंबर आदि देने की आवश्यकता होगी। स्थानीय भारतीय मिशन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह गोद लिए हुए बच्चे के संबंध में दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 की सभी जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन करे।

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