दिल्ली। मंगलवार को दिल्ली की आप सरकार ने राजधानी में शराब पीने की कानूनी उम्र को कम करने के अपने फैसले का बचाव किया है। दिल्ली हाईकोर्ट में सरकार ने इस मसले से संबंधित जो जनहित याचिका की गई थी उसका विरोध किया। इधर, कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और उससे जवाब मांगा है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह से कहा, ‘आज मतदान की उम्र 18 साल है। यह कहना कि 18 से अधिक उम्र का व्यक्ति वोट डाल सकता है किंतु शराब नहीं पी सकता, हकीकत से दूर रहना होगा। केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति को शराब पीने की इजाज़त है इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने की भी अनुमति उसे मिल गई है। हमारे देश में शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने के लिए कुछ कायदे-कानून हैं जिन्हें लागू किया जा रहा है।’
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बता दें कि सरकार ने शराब पीकर गाड़ी चलाने का हवाला दिया क्योंकि याचिका दायर करने वाले संगठन का नाम ‘कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग’ है। याचिका में यह आशंका जताई गई है कि शराब पीने की उम्र 25 से 21 वर्ष करने से शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के और भी मामले सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही बार, पब, शराब की दुकानों और किसी भी खाद्य और पेय आउटलेट सहित शराब बेचने और परोसने वाले स्थानों पर अनिवार्य आयु जांच की भी मांग की गई।
मजबूत तंत्र स्थापित करने की मांग
याचिका में सरकार से सरकारी पहचान पत्र के साथ शराब परोसने वाले शराब की दुकानों, बार और रेस्तरां में अनिवार्य आयु जांच के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार से यह मांग की गई है कि वह नई आबकारी नीति 2021-22, शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 वर्ष को तब तक लागू न करे जब तक एक मजबूत आयु सत्यापन तंत्र लागू नहीं हो जाता।
वरिष्ठ वकील की दलील
दिल्ली सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषक मनु सिंघवी और राहुल मेहरा ने यह दलील दी है कि किसी न किसी बहाने से इस नीति को रोकने की कोशिश की जा रही है।जानकारी के मुताबिक, याचिका में यह कहा गया है कि मद्यपान की उम्र घटाने से कम उम्र में गाड़ी चलाने, नशे में वाहन चलाने की घटनाएं बहुत बढ़ सकती है।
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