छत्तीसगढ़

राशन कार्डधारी ध्यान दें; e-KYC कराने की तारीख बढ़ी, जानें कब है अंतिम तिथि

भारत सरकार के निर्देश पर ‘‘राशवन नेशन, वन न कार्ड योजना’’ के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के हितग्राहियों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी की तिथि अब बढ़ाकर 31 अगस्त तक 2023 तक कर दिया गया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इस आशय का पत्र प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को जारी कर दिया है।

 

‘वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना’ के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए राशनकार्ड के सभी सदस्यों के आधार की जानकारी प्रमाणीकृत होना जरूरी है। राशनकार्ड में हितग्राहियों के आधार की जानकारी गलत दर्ज होने और आधार की जानकारी प्रमाणीकृत नहीं होने के कारण खाद्यान्न वितरण में समस्या बनी रहती है। विभागीय डेटाबेस में जिन हितग्राहियों का आधार दर्ज है, उनके आधार की जानकारी का प्रमाणीकरण के लिए ई-केवाईसी की कार्यवाही की जा रही है।

 

ये कागजात ले जाने होंगे

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को प्रदान किये गये ई-पॉस उपकरण में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। ई-केवाईसी की कार्यवाही पूरी तरह फ्री है। ई-केवाईसी की कार्रवाई के लिए राशनकार्डधारी मुखिया एवं राशनकार्ड में दर्ज सभी सदस्य अपने-अपने आधार नंबर के साथ शासकीय उचित मूल्य दुकान पर पहुंचे। इसके बाद ही विक्रेता की ओर से ई-पॉस उपकरण में प्रत्येक सदस्य के आधार नंबर की अलग-अलग प्रविष्टि कर उनका फ्रिंगर प्रिंट स्कैन करवाकर ई-केवाईसी की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

 

क्यों जरूरी है ई-केवाईसी

अधिकारियों ने बताया कि शत-प्रतिशत ई-केवाईसी अभियान को क्रेन्द्र शासन द्वारा गंभीरता से लिया जा रहा है। सप्ताहिक समीक्षा भी की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जिलों द्वारा 2.66 करोड़ हितग्राहियों में 1.56 करोड़ हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया गया है, जिसमें से 31.75 लाख़ हितग्राहियों का सत्यापन हो चुका है। 1.24 करोड़ हितग्राहियों का सत्यापन की कार्रवाई जारी है। वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ई-केवाईसी की कार्यवाही की समय-सीमा पूर्व में 31 जुलाई थी, जिसमें 31 अगस्त 2023 तक वृद्धि की गयी है। ई-केवाईसी की कार्यवाही के दौरान निरंतर खाद्यान्न वितरण जारी रहेगा, किसी भी स्थिति में खाद्यान्न वितरण बाधित नहीं होगा ।

Related Articles

Back to top button