RTO Tax नहीं पटाने वालों को वन टाइम सेटलमेंट पेनल्टी में मिलेगी छूट
बिलासपुर. आरटीओ में लंबे समय से टैक्स नहीं पटाने वालों के लिए छूट का प्रावधान रखा गया है। 31 मार्च 2021 तक टैक्स पटाने वालों से पेनाल्टी नहीं दिया लिया जाएगा। इनसे केवल टैक्स और केवल ब्याज की राशि ली जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने लगभग 3698 वाहनों से टैक्स बकाया है , विभाग द्वारा 40 करोड़ वूसली का टारगेट दिया गया है। इसके लिए पांच टीम बनाई गई है लेकिन बड़ी मुश्किल से 1 करोड़ 77 लाख रुपए की वसूली हो पाई है। आरटीओ प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया 3698 वाहन में 288 ने टैक्स पटाया है। आरटीओ ने बताया पुराने बकायदार टैक्स पटाए इसलिए उनको टैक्स की पेनाल्टी में छूट दिया जा रहा है। अप्रैल 2013 से मार्च 2021 बकाया टैक्स वालों से पेनाल्टी नहीं लिया जाएगा। इसके बाद पटाने वालों को टैक्स के साथ पेनाल्टी भी देना होगा।
65 गाड़ी रिकार्ड में लेकिन मौके पर नहीं..
आरटीओ के रिकार्ड में 65 ऐसी गाडिय़ा है जिसका पंजीयन वाहन मालिक काफी पहले निरस्त करा चुके हैं। विभागीय कर्मचारियों द्वारा बस ,ट्रक और डम्पर मालिकों को टैक्स पटाने के लिए नोटिस जारी किया गया तब वाहन मालिकों ने पंजीयन निरस्त कराने की जानकारी रिकार्ड के अनुसार इनसे विभाग को 90 हजार रुपए लेना था। वाहन मालिकों के शिकायत के बाद इसे बकाया सूची से बाहर किया गया है।
आरटीओ ने 150 वाहन मालिकों को दो बार नोटिस जारी किया इसमें से 24 ने वाहन को कबाड़ में बेचने डालने की जानकारी दी है। आरटीओ का कहना है वाहन कबाड़ हो गया तो इसकी जानकारी विभाग को देकर पंजीयन निरस्त करनाचा चाहिए लेकिन वाहन मालिकों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए जब तक आरटीओ से पंजीयन निरस्त नहीं कराएंगे उनका पंजीयन को वैध माना जाएग। ऐसे वाहन मालिकों को टैक्स पटाना पड़ेगा।