बिलासपुर . छत्तीसगढ़ में 18 प्लस वैक्सीनेशन मामले में शुक्रवार को राज्य सरकार हाईकोर्ट में अपना जवाब व कार्ययोजना प्रस्तुत करेगी। कोर्ट जरूरत अनुसार सभी वर्गों का टीकाकरण करने के निर्देश देते हुए इसमें भेदभाव न करने को कह चुका है। इस पूरे मुद्दे पर शासन को स्पष्ट पॉलिसी बनाने के लिए कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया था।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने जो आदेश जारी किए थे उसके मुताबिक टीका सबसे पहले अंत्योदय को फिर बीपीएल उसके बाद एपीएल और अंत में सभी को लगेगा।
कोर्ट ने सभी वर्गों के वैक्सीनेशन के निर्देश देते हुए कहा है कि अंत्योदय वर्ग के लिए हेल्पडेस्क और वैक्सीन का अनुपात तय कर सकते हैं। इसकी स्प्ष्ट कार्ययोजना बनाकर शासन को प्रस्तुत करना है।
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