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केंद्र सरकार ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया से 15 दिनों में माँगा डिजिटल नियमों के अनुपालन की जानकारी

नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि वे नए डिजिटल नियमों के अनुपालन की जानकारी 15 दिनों में दें| नए नियमों के तहत डिजिटल दुनिया की इन कंपनियों को आचार संहिता लागू करनी होगी और तीन स्तरों का शिकायत निवारण ढाँचा तैयार करना होगा।

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इस तीन स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था में अनुपालन अधिकारियों यानी कंप्लायंस अफ़सरों की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक सामग्री की निगरानी, अनुपालन रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना  शामिल है।इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नलॉजी मंत्रालय के नोटिस के एक दिन बाद आया है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नए नियमों के तहत जानकारी माँगी गई थी।

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जानिए क्या हैं नए नियम?
नए नियमों के तहत डिजिटल न्यूज़ से जुड़ी कंपनियों को  नाम, निदेशक के नाम, पते, फोन नंबर, शिकायत निवारण अधिकारी की जानकारी सरकार को देनी होगी।

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सरकार का कहना है कि अभी तक सिर्फ 60 डिजिटल न्यूज़ प्लैटफॉर्म ने बताया है कि उन्होंने नए नियमों के तहत सेल्फ रेग्युलेशन संस्था बनाना शुरू कर दिया है। कुछ प्रकाशकों ने मंत्रालय को नए नियमों के तहत पंजीकरण कि लिए लिखा है।
नियम की तीन श्रेणियाँ
* सूचना प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को तीन श्रेणियों में बाँटा है। पहली श्रेणी उन परंपरागत प्रकाशकों की है जो अपने अख़बार या टीवी के अलावा ऑनलाइन समाचार देते हैं।

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* दूसरी श्रेणी ऐसे डिजिटल न्यूज प्रकाशकों की है जो सिर्फ ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं।
* तीसरी श्रेणी ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म की बनाई गई है जो डिजिटल माध्यम से मनोरंजन तथा दूसरी जानकारियाँ देते हैं।

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