चारा घोटाले के मामले में CBI की विशेष अदालत ने पांचवें मामले में भी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को पांच साल की जेल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसले के बाद उन्हें सातवीं बार जेल जाना पड़ेगा।
हालांकि इसी मामले में दोषी पाए जाने पर लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने अदालत से बीमारी के चलते बजाय जेल के अस्पताल भेजे जाने की याचिका भी लगाई थी। 15 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था।
CBI की विशेष अदालत के फैसले के बाद उनके वकील ने कहा है कि वह फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इसके पहले अन्य मामलों में भी लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को दोषी पाया जा चुका है। यही नहीं, चारा घोटाले में CBI के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ने भी उनके खिलाफ मनी लांड्रिंग के दो केस दर्ज कर लिए हैं।
देश के चर्चित चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये के गबन के मामले में लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को पांच साल की सजा सुनाने के अलावा इस मामले में दोषी करार दिए गए अन्य 38 लोगों को भी अदालत ने सजा सुनाई। CBI की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को इन सभी को दोषी करार देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की थी।
जिन 38 दोषियों को सजा सुनायी गई है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से रिम्स में भर्ती हैं। अब लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) के वकील हाई कोर्ट जाएंगे। वहां बेल पिटीशन फाइल किया जाएगा।
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