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ये हैं छत्तीसगढ़ के बेस्ट ऑफिसर्स, केंद्र की ओर से तीन पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मिलेगा मेडल

रायपुर। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस के तीन अधिकारियों को उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल प्रदान करने की घोषणा की है। वर्ष 2021 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ,छत्तीसगढ़ पुलिस के बेमेतरा में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक श्री राजीव शर्मा, राजनांदगांव में पदस्थ उपनिरीक्षक श्रीमती इंदिरा वैष्णव और बस्तर में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक श्रीमती इंदु शर्मा को विभिन्न प्रकरणों में उत्कृष्ट विवेचना करने पर पुरस्कृत करेगी।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर साल भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों को मेडल दिया जाता है। उक्त तीनों पुलिस अधिकारियों को मेडल मिलने पर पुलिस महानिदेशक श्री डीएम अवस्थी ने बहुत बहुत बधाई दी है।जानकारी के अनुसार, पुलिस मुख्यालय ने उत्कृष्ट विवेचना हेतु पुलिस अधिकारियों की अनुशंसा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी थी।
इन प्रकरणों की उत्कृष्ट विवेचना पर मिला मेडल-
श्री राजीव शर्मा, एसडीओपी बेमेतरा- दिनांक 2 मार्च 2020 की रात को ग्राम गर्रा में अज्ञात आरोपी द्वारा पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी थी। 21 जून 2020 को विवेचना के दौरान आरोपी सूरज प्रजापति निवासी रायपुर को को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश किया गया। 26 फरवरी 2021 को न्यायालय में पेश करने के पश्चात आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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श्रीमती इंदिरा वैष्णव, उप निरीक्षक, राजनांदगांव- दिनांक 13 जून 2019 को प्रार्थिया की नाबालिग बेटी और उनके देवर की नाबालिग बेटी गर्मी की छुट्टी में ननद के ग्राम गयी हुईं थीं। घर वापस आते समय दोनों नाबालिगों के साथ आरोपी अशोक देवांगन द्वारा दुष्कर्म किया गया, उक्त घटना का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी। आरोपी को 13 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया । इसके बाद 8 अगस्त को न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध होने पर 20 साल का सश्रम कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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श्रीमती इन्दु शर्मा, सहायक उप निरीक्षक-बस्तर- बस्तर जिले के बोधघाट थाना में 4 वर्षीय अबोध बालिका के साथ लैंगिंक अपराध करने की रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी थी। पुलिस ने आरोपी मिथलेश पटेल को गिरफ्तार किया और दिनांक 28 अक्टूबर 2020 को उसे न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के कारावास और अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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