भारत

पति का वेतन जानने का पत्नी को पूरा हक, सूचना आयोग ने केंद्रीय सहकारी बैंक को लगाई फटकार

हिमांचल प्रदेश| अब पत्नियाँ भी पतियों की सैलरी जान सकेंगी, जी हाँ पत्नी को पति के वेतन की जानकारी न देने पर सूचना आयोग ने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को कड़ी फटकार लगाई है। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने कहा है कि आरटीआई एक्ट की धारा 4 के तहत ऐसी सूचना खुद पब्लिक अथॉरिटी को सू-मोटो लेते हुए सार्वजनिक करनी चाहिए।

READ MORE:  कुछ ही देर में PM मोदी करेंगे ‘मन की बात’, टीकाकरण की स्थिति को लेकर कर सकते हैं चर्चा

राज्य सूचना आयोग ने यह टिप्पणी एक पत्नी की ओर से अपने अधिकारी पति के पारिश्रमिक का ब्योरा मांगने पर की।संबंधित जन सूचना अधिकारी की ओर से इस सूचना को साझा नहीं किया गया। जन सूचना अधिकारी ने कहा कि यह थर्ड पार्टी सूचना है। जानकारी के अनुसार कुनिहार की महिला ने अपने पति राजेंद्र कुमार, जो कि हमीरपुर जिले के बड़सर के बणी में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में शाखा प्रबंधक हैं, का मासिक पारिश्रमिक ब्योरा मांगा।

READ MORE: मायावती का बड़ा ऐलान, कहा- उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा

उसने पति के लोन अकाउंट के अलावा जीपीएफ या ईपीएफ की कटौती के अलावा पूरी सर्विस बुक आरटीआई एक्ट के तहत मांगी। यह सूचना सहायक महाप्रबंधक कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के पीआईओ से मांगी गई। सूचना नहीं मिलने पर जब बैंक के प्रबंध निदेशक के पास प्रथम अपील की गई तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत सूचना मानते हुए और इसे थर्ड पार्टी सूचना करार देते हुए देने से इनकार कर दिया।

READ MORE: Fuel Rates: पेट्रोल-डीजल फिर हुआ महंगा, जानिए आज का भाव

सूचना आयोग ने कहा कि जानकारी मांगने वाला अगर कोई अजनबी हो तो भी इससे इनकार किया जा सकता है। यह सूचना मांगने वाली उसकी पत्नी है। यह सूचना ऐसी भी नहीं है कि यह नहीं दी जा सके। यह वेतन से संबंधित है और पति और पत्नी दोनों से ही इसका संबंध है।

READ MORE: Sunday Special Recipe: संडे स्पेशल में बनाए मटर की टिक्की, स्वाद ऐसा जो दिल में बस जाए

आयोग ने इस संबंध में कई अदालतों के आदेशों का भी हवाला दिया और कहा कि इस तरह की सूचना आरटीआई एक्ट की धारा 4 के तहत खुद ही पब्लिक अथॉरिटी को सार्वजनिक करनी चाहिए। आयोग ने बैंक को यह सूचना उसकी पत्नी को 15 दिन के भीतर देने के आदेश जारी किए हैं।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button