बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रमोद महाजन के ट्रांसफर पर रोक लगा दिया है। दरअसल, स्वास्थ्य विभाग द्वारा समन्वय में सीएम के अनुमोदन के बिना ही आदेश निकाल दिया गया था। इस आदेश में बहुत जूनियर को जिले के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी।
जानकारी के अनुसार, हेल्थ विभाग के अवर सचिव ने 24 जून को एक आदेश निकाला। इस आदेश में के डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रतनपुर, जिला बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बिलासपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई।
जारी किए गए इस आदेश में यह भी उल्लेखित किया गया कि डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. प्रमोद महाजन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर के प्रभार से मुक्त होंगे। इस आदेश से क्षुब्ध होकर डॉ. प्रमोद महाजन ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, सन्दीप सिंह एवं नरेन्द्र मेहेर के जरिए माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका पेश की।
जस्टिस आरसीएस सामन्त की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस याचिका में यह बताया किया गया कि डॉ. प्रमोद महाजन को स्थानान्तरित करते उनको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया।
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