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टूलकिट मामला: पूर्व सीएम रमन सिंह और संबित पात्रा को हाईकोर्ट से मिली राहत, आगामी सुनवाई तक FIR पर लगी रोक

रायपुर। टूलकिट मामले में हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा रष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को बड़ी राहत दी है।

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दरअसल टूलकिट मामले में दर्ज FIR के खिलाफ रमन​ सिंह, संबित पात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की कोर्ट (हाईकोर्ट) ने आगामी सुनवाई तक FIR पर रोक लगा दी है।

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क्या हैं टूलकिट मामला

टूलकिट एक तरह की प्लानिंग की जानकारी होती है जिसमें किसी मुद्दे के प्रचार का जिक्र होता है। ये आमतौर पर डिजिटल प्लानिंग की तरह होता है कि जैसे किसी मुद्दे पर किस तरह के बयान देने हैं, कैसे प्रोपेगैंडा करना है।

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डॉक्टर रमन सिंह ने 18 मई को अपने ट्वीटर अकाउंट से कांग्रेस का कथित लैटर पोस्ट करते हुए दावा किया कि इसमें देश का माहौल खराब करने की तैयारी की प्लानिंग लिखी है।

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डॉक्टर रमन की तरफ से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि कांग्रेस विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने कांग्रेस कुंभ का दुष्प्रचार व जलती लाशों की फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है

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।इसके बाद युवा कांग्रेस के नेता इस मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास गए और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई।

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